26-Apr-2024

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मध्य क्षेत्र कम्पनी के दो जूनियर इंजीनियर निलंबित, 5 को कारण बताओ नोटिस

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पाँच जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी

भोपाल : बुधवार, जुलाई 24, 2019, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अनियमितताओं के आरोप में दो जूनियर इंजीनियर को निलंबित और 5 जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। भिण्ड में पदस्थ जूनियर इंजीनियर संघर्ष पाराशर एवं मनीष कुमार को कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय भिण्ड में रखकर इनकी विभागीय जॉंच की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने निर्देशित किया है कि विभागीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को दण्डित करें तथा अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करें।

कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जूनियर इंजीनियर श्री आलोक सिंह बघेल वितरण केन्द्र फूफ, विशाल मालवीय वितरण केन्द्र भिण्ड (ग्रामीण), के.एल. सूर्यवंशी वितरण केन्द्र अटेर, सी.एम. साकोम मेहगांव एवं गोपालधर दुबे मेहगांव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे उपभोक्ता सेवा और कंपनी की योजनाओं का लाभ पात्र उपभोक्ताओं को प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत किया कि आर्थिक अनियमितताओं के मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

ई-मेल एवं व्हाट्सएप पर मिलेगा उच्च दाब उपभोक्ताओं को बिजली बिल

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्य-क्षेत्र के उच्च दाब उपभोक्ताओं को जुलाई माह से बिजली बिल ई-मेल और व्हाट्सएप पर भी भेजे जायेंगे। इसके अलावा पहले की तरह कम्पनी के वेब पोर्टल portal.mpcz.in पर भी विद्युत बिल उपलब्ध रहेंगे। इन्हें अब डाक से विद्युत बिल नहीं भेजे जायेंगे।

कम्पनी मुख्यालय में केन्द्रीयकृत एचटी ई-बिलिंग सेल का गठन किया गया है। इससे उच्च दाब उपभोक्ता बिलिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इनकी शिकायतों का निराकरण भी जल्द हो सकेगा। एचटी ई-बिलिंग के संबंध में अधिक जानकारी के लिये ई-मेल htbilling.mpcz@gmail.com पर अथवा हेल्पलाइन नम्बर 0755-2601167 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

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