Publish Date:08-Jan-2019 13:19:28
सुप्रीम कोर्ट ने CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि आलोक कुमार वर्मा को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था. यानी आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर बने रहेंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आलोक वर्मा जांच पूरी होने तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि सरकार बिना सेलेक्ट कमेटी के परमिशन के किसी सीबीआई डायरेक्टर को पद से हटाए. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति, पद से हटाने और ट्रांसफर को लेकर साफ नियम हैं. ऐसे में कार्यकाल खत्म होने से पहले आलोक वर्मा को पद से नहीं हटाना चाहिए था. यानी अब आलोक वर्मा अपने तय कार्यकाल यानी 31 जनवरी तक सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहेंगे.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई मंगलवार को छुट्टी पर हैं. इस वजह से सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल फैसला सुनाया.
जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था. दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे.
साभार- न्यूज 18