Publish Date:19-Sep-2019 16:31:59
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. अब उन्हें 14 दिन और तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में रहना पड़ेगा. उनकी जमानत याचिका पर 23 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में हैं. चिदंबरम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया था. सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुव्वकिल को न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में रहते हुए समय-समय पर मेडिकल जांच तथा पर्याप्त मात्रा में पूरक आहार मुहैया कराए जाए.
सिब्बल ने कहा कि 73 वर्षीय चिदंबरम को कई बीमारियां हैं और हिरासत में रहते हुए उनका वजन भी कम हुआ है. कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम के पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है. तिहाड़ में उनके बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई है. सिर्फ़ बेड है पिलो तक नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले तक कुर्सी थी.
क्या है आरोप?
पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके वित्त मंत्री रहते विदेशी निवेश को मंज़ूरी दी गई. CBI ने इस मामले में उनके बेटे कार्ति को भी गिरफ़्तार किया था और फिलहाल जमानत पर हैं. कार्ति पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है. उस वक्त उनके पिता यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे. सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.
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टिप्पणियां
सीबीआई का आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने में अनियमितताएं बरती गईं और 305 करोड़ रुपये विदेशी निवेश हासिल किया गया. सीबीआई ने शुरू में आरोप लगाया था कि एफआईपीबी मंजूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्ति को रिश्वत के रूप में 10 लाख रुपये मिले थे. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रही है.
साभार- एनडीटीवी