26-Apr-2024

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लोन की EMI पर मोहलत का आपको कितना हो रहा नुकसान

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बैंकों ने ग्राहकों के सामने 3 महीने की मोहलत का प्रस्ताव रखाक्रेडिट स्कोर पर असर नहीं पड़ेगा, बैंक भी दबाव नहीं डालेंगे

नई दिल्ली, 09 अप्रैल 2020, लॉकडाउन की वजह से बीते दिनों रिजर्व बैंक ने मध्यम वर्ग के लोगों को एक राहत दी. दरअसल, केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बैंकों से लोन की ईएमआई पर 3 महीने की मोहलत देने को कहा. आरबीआई की बात को मानते हुए लगभग सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों के सामने 3 महीने की मोहलत का प्रस्ताव रख दिया है. मतलब ये कि अगर आपने किसी भी तरह का टर्म लोन ले रखा है तो आप 3 महीने तक इसकी ईएमआई देने से बच सकते हैं.

क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा

इस दौरान आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बैंक भी ईएमआई देने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी ईएमआई माफ कर दी जाएगी. आपको 3 महीने के बाद ईएमआई देनी होगी. ऐसे में सवाल है कि 3 महीने तक आपने अगर ईएमआई नहीं दी तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है या फिर इससे आपको नुकसान हो रहा है.आइए, कैलकुलेशन समझते हैं...

SBI के उदाहरण से समझिए

हम इस कैलकुलेशन को समझने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का उदाहरण लेते हैं. एसबीआई की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मोहलत अवधि के दौरान जो भी बकाया राशि है, उस पर ब्याज जुड़ता रहेगा. बढ़ा हुआ ब्याज उन कर्जदारों से अतिरिक्त ईएमआई के जरिये लिया जाएगा जो तीन महीने की मोहलत का विकल्प चुनते हैं.

30 लाख का होम लोन है तो..

एसबीआई ने इसे विस्तार से समझाया है. मान लीजिए कि रमेश ने 30 लाख रुपये का होम लोन लिया है और इसे लौटाने की अवधि 15 साल बची हुई है. ऐसे में अगर रमेश तीन महीने की मोहलत अवधि का विकल्प चुनता है तो उसे 2.34 लाख रुपये के करीब अतिरिक्त ब्याज देना होगा, ये 8 ईएमआई के बराबर है.

6 लाख का कार लोन है तो..

इसी तरह, मान लीजिए कि प्रवीण ने 6 लाख रुपये का कार लोन ले रखा है और उसे लौटाने के लिए 54 महीने का समय बचा है. प्रवीण अगर छूट अवधि का विकल्प चुनता है तो उसे 19,000 रुपये करीब अतिरिक्त ब्याज देना होगा, जो 1.5 अतिरिक्त ईएमआई के बराबर है. वहीं, अगर रमेश और प्रवीण ईएमआई देना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. वह पहले की तरह अपनी किस्त दे सकते हैं और उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा.

साभार- आज तक

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