Publish Date:15-May-2019 02:07:49
भारतीय बैंकों को 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाने वाले भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और स्विस बैंक यूबीएस के बीच कर्ज को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है. यूबीएस ने माल्या के सेंट्रल लंदन के घर का कर्ज चुकाने के लिए अप्रैल, 2020 तक का समय दे दिया है.
सेंट्रल लंदन स्थित कॉर्नवाल टेरेस अपार्टमेंट में घर खरीदने के लिए माल्या ने यूबीएस से 2.04 करोड़ पाउंड (करीब 185 करोड़ रुपये) का कर्ज लिया था. कर्ज का भुगतान नहीं होने पर बैंक ने पिछले सप्ताह लंदन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा कर माल्या के लंदन वाले घर पर कब्जा दिलाने की मांग की थी. हालांकि, आपसी सहमति से कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझने के बाद हाईकोर्ट ने कार्यवाही स्थगित कर दी.
कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक कर सकता है कब्जा
स्विस बैंक ने माल्या को बकाया राशि चुकाने के लिए 30 अप्रैल, 2020 तक का समय दे दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस बेकर की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर माल्या ने तय समय में कर्ज नहीं चुकाया तो स्विस बैंक लंदन वाले घर को कब्जे में ले सकता है. माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है. फरार माल्या फिलहाल लंदन में रह रहा है. उसके ऊपर भारत प्रत्यर्पण की तलवार लटक रही है.
कब्जा रोकने को आवेदन नहीं कर सकेगा माल्या
माल्या प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. वह बार-बार कह रहा है कि भारतीय बैंकों का कर्ज चुकाने को तैयार है. लंदन हाईकोर्ट ने कहा कि अगर माल्या तय समय पर कर्ज नहीं चुकाने की हालत में वह कब्जा रोकने के लिए किसी तरह का आवेदन नहीं कर सकेगा और न ही जब्ती की तारीख आगे बढ़वाने के लिए अपील कर सकता है. उसे कानूनी खर्च के तौर पर 10.47 लाख पाउंड भी चुकाना होगा.
साभार- न्यूज 18