28-Apr-2024

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छतरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ तिवारी को शो-काॅज नोटिस

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पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी
डाॅ. तिवारी को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हो
भोपाल, गुरूवार 29 फरवरी, 2024  मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2022 के एक मामले में अबतक जवाब न देने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर को  धारा 32(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 5000/- पांच हजार रूपये का जमानती वारण्ट दिनांक 30.04.2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हेतु जारी किया गया है। सूचना पत्र एवं जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के माध्यम से तामील करवाकर दिनांक 30.04.2024 से पूर्व किया जाना है।
आयोग के प्र.क्र. 6865/छतरपुर/2022 में कई पदीय एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री तिवारी को 30.04.2024 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आयोग के उक्त प्रकरण के अनुसार जिला छतरपुर के आवेदक अनिल चंसौरिया निवासी छतरपुर ने प्रबंधक नर्मदा अपना अस्पताल, छतरपुर के विरूद्ध आवेदक के पुत्र अभिषेक का दिनांक 10.05.2022 को सड़क दुर्घटना होने से गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज में लापरवाही करने पर दिनांक 12.05.2022 को मृत्यु होने पर कार्यवाही की मांग की थी। मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 30.10.2022, 20.12.2022, 28.03.2023 एवं 27.06.2023 को प्रतिवेदन मांगा था।
उन्हें व्यक्तिगत नाम से धारा 30 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा 13(2) एवं धारा 29 एचआरए के तहत सूचना पत्र दिनांक 27.10.2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये थे। परंतु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही वे दिनांक 28.12.23 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुये।
 
डाॅ तिवारी सीएमएचओ, छतरपुर को उनके व्यक्तिगत नाम से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32 ग के प्रावधान अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में एवं आयोग के समक्ष दिनांक 28.12.2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण डाॅ तिवारी को 5000/- रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। तत्संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक 28.12.23 तक जवाब प्रस्तुत करने तथा आयोग के समक्ष दिनांक 28.12.2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण धारा 32(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 5000/- रूपये का जमानती वारण्ट दिनांक 30.04.2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने के निर्देश दिये है।
सूचना पत्र एवं जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के माध्यम से तामील करवाकर दिनांक 30.04.2024 के पूर्व किया जाना है।
बड़वानी में दो वर्षीय बच्‍चे पर आवार कुत्‍तों के हमले पर आयोग ने मांगा जवाब
बड़वानी जिले में एक घर के बाहर खेल रहे एक दो वर्षीय बच्चे पर पांच आवारा कुत्तों द्वारा हमला करने की घटना सामने आई है। हमले के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में स्वतः संज्ञान लेकर अध्यक्ष ने निम्न बिन्दुओं पर जवाब मांगा है-
1. पूर्व में भी लगातार भोपाल और अन्य शहरों में आवारा कुत्तों के काटे जाने के कारण मानव जीवन की हानि या गंभीर उपहति कारित होने की घटनाएं हो रही है और इस संबंध में पीड़ित परिवारों के लिए मध्यप्रदेश शासन या स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई आर्थिक मुआवजा राशि दिये जाने तथा आवारा कुत्तों के संबंध में अपेक्षित सुरक्षात्मक उपायों को किये जाने के संबंध में कोई ठोस प्रभावी कार्यवाही होना प्रतीत नहीं होता है ।
2. इस संबंध में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा प्रकरण क्रमांक 4332/खरगोन/16 एवं प्रकरण क्रमांक 0891/भोपाल/18 में दिनांक 17.05.20219 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए मध्यप्रदेश शासन के लिए कुल 11 विभिन्न अनुशंसाएं की गई थी और ऐसी अनुशंसाए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य सेवाएं, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग भोपाल को भेजी गई थी ।
3. इसके उपरांत भी आवारा कुत्तों के काटे जाने की घटनाएं निरन्तर बढ़ रही हैं और इसके लिए अपेक्षित सुरक्षात्मक उपायों और आवारा कुत्तों के कारण काटने से हुई जनहानि या गंभीर उपहतियों के संबंध में प्रतिकर अदा किये जाने की कोई योजना अब तक नहीं बनाया जाना ही प्रतीत होता है, जो मध्यप्रदेश शासन की इस संदर्भ में उपेक्षा को ही दर्शाता है, जबकि पूर्ण पीठ में की गई अनुशंसाएं यथाशीघ्र पालन किये जाने योग्य हैं ।
4. अतः कलेक्टर, बड़वानी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद बड़वानी को इस आदेश पत्रिका की प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों की प्रतियाँ प्रेषित कर मृतक बालक शौर्य की मृत्यु के संबंध में आर्थिक मुआवजा राशि दिये जाने तथा बड़वानी नगरपालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों के संबंध में किये गये सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में आवश्यक प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है। 
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