Publish Date:11-Sep-2019 20:16:20
नई दिल्ली, 11 सितंबर 2019, आम्रपाली रियल एस्टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं. नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की 2000 यूनिट (फ्लैट) को बेचने के लिए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों से भी सुझाव मांगा है कि आम्रपाली के अनसोल्ड फ्लैट को कैसे बेचा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा है कि वे खरीदारों को सुझाव दें कि जिन फ्लैटों की बिक्री नहीं हुई हैं, उन्हें कैसे डील किया जाएगा. 2300 करोड़ के मुल्य के खाली फ्लैट अब तक नहीं बेचे गए हैं. जिन्होंने लोन लेकर फ्लैट खरीदा है, उनके बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से पूछा है कि लंबित पेमेंट बैंक कब तक करेंगे, जिससे लोग अपने मकान खरीद सकें.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मकान खरीदने वाले लोगों के संबंध में जीएसटी सेवा कर की गणना कैसे की जाएगी इस पर भी सवाल पूछा है. कोर्ट ने सभी पार्टियों को त्रिपक्षीय समझौतों पर आगे बढ़ने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर और रायपुर रेवेन्यू अधिकारियों को भी जवाब दाखिल करने को कहा है कि कितनी राशि आम्रपाली की ओर से जमीन खरीदने के लिए दी गई.
साभार- आज तक