Publish Date:21-Feb-2019 20:28:33
ओला-पाला प्रभावित फसलों का पूरा मुआवजा किसानों को मिलेगा
मुख्यमंत्री कमल नाथ का जवाब
भोपाल, मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि विपक्ष परेशान न हो। पन्द्रह दिन बाद इस प्रदेश का 25 से 30 लाख किसान खड़े होकर यह बतायेगा कि मेरा कर्जा माफ हो गया है। उन्होंने कहा कि ओला-पाला से जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, सरकार उन्हें पूरा मुआवजा देगी। श्री नाथ आज विधानसभा में नियम-139 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर फसलों को पाले से हुए नुकसान पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि विपक्ष कर्ज माफी को लेकर बिलकुल चिंता न करे। हमने अपने वचन-पत्र में इसका वादा किया था और पिछले 6 माह से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। कर्ज माफी की सुनियोजित नीति बनायी गयी है। हमने कहा है कि 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेंगे। यह कर्जा चाहें शेड्यूल बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक या आरआरबी का हो, माफ होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिलकुल भी परेशान न हो, उनकी यह परेशानी 15 दिन बाद दूर हो जायेगी, जब इस प्रदेश के 25 लाख किसान उन्हें यह बतायेंगे कि उनका कर्जा माफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कल रतलाम से कर्ज माफी की शुरूआत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यह कर्ज माफी न बनावटी है और न दिखावे की। यह असल में होने वाली कर्ज माफी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ तक ओले-पाले से फसलों के प्रभावित होने का मामला है, तो यह कोई नई बात नहीं है। जब हम विपक्ष में थे, तब भी यह प्राकृतिक आपदा आती थी। आज जब हम सत्ता में बैठे हैं, तो हमें उन कमियों के बारे में मालूम है, जो ओला-पाला फसलों के सर्वे के दौरान दिखलाई देती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन कमियों को दूर करके सर्वे के आधार पर प्रदेश के एक-एक किसान को मुआवजा दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि गेहूँ खरीदी केन्द्रों को घटाया नहीं जायेगा। पूर्व में जो खरीदी केन्द्र बने थे, उससे एक भी केन्द्र कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समय के अभाव में खरीदी केन्द्र बढ़ाये नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें कम नहीं किया जायेगा।
अगले 6 महीने में भोपाल में उपलब्ध होगी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा
मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम-2011 मध्यप्रदेश में
अंगीकृत करने संबंधी संकल्प सर्व-सम्मति से पारित
चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा है कि भोपाल में अगले 6 महीने में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-252 के खण्ड-2 के अनुसरण में विधानसभा द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम-2011 (2011 का 16) मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत करने संबंधी संकल्प के पारित होने पर अंगदान प्रक्रिया सरल हो जायेगी।
डॉ. साधौ ने कहा कि रीवा, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर स्थित मेडिकल कॉलेजों में भी अंग ट्रांसप्लांट के लिये सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेंगी। डॉ. साधौ द्वारा प्रस्तुत संकल्प को विधानसभा में सर्व-सम्मति से पारित कर दिया गया।