Publish Date:19-Nov-2018 18:34:50
केबल और DTH उपभोक्ता जल्द ही अपनी पसंद के चैनल सस्ते में देख पाएंगे. साथ ही, सिर्फ पसंदीदा चैनल्स के लिए ही पैसे चुकाने होंगे. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं. नए नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी. इस मामले को लेकर ट्राई चेयरमैन आर एस शर्मा के साथ CNBC आवाज़ की संवाददता दीपाली नन्दा ने खास बातचीत की है.
नए नियम जारी
>> उपभोक्ता को कोई चैनल ज़बरदस्ती नही दिखाया जाएगा
>> जो चैनल ग्राहक देखना चाहता है उसी के लिए पैसा देगा
>> नए रेगुलेशन से ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी.
>> हर चैनल के लिए तय एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में देनी ज़रूरी होगा.
>> इस कदम से चैनल के लिए ज़्यादा पैसा नही वसूला जा सकेगा.
>> 100 फ्री टू-एयर चैनल के लिए 130 रुपये देने होंगे
>> लोकल केबल ऑपरेटर्स, DTH और ब्रॉडकास्टर्स पर लागू होंगे नियम
>> नए फ्रेमवर्क का उलंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी
>> 29 दिसंबर से देश भर में लागू होंगे नए नियम
साभार- न्यूज 18