27-Jun-2024

 राजकाज न्यूज़ अब आपके मोबाइल फोन पर भी.    डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करें

बिहार हाईकोर्ट से नीतीश को झटका, आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने को किया खारिज

Previous
Next

पटना, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में नीतीश सरकार की ओर से नौकरी और शिक्षा के लिए घोषित 65 फीसदी आरक्षण की घोषणा को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीएम नीतीश ने पिछले साल राज्यव्यापी जातीय सर्वेक्षण के बाद इसकी शुरुआत की थी। राज्य सरकार के इस कदम को हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय 50 फीसदी सीमा से अधिक होने चलते खारिज कर दिया है।  

हाईकोर्ट का ये आदेश मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नवंबर 2023 में नीतीश कुमार सरकार की ओर से लाए इस कानून के विरोध में दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। नीतीश कुमार ने जेडीयू तब राजद और कांग्रेस से संबद्ध थी उस समय से घोषणा की थी। हालांकि एक महीने बाद नीतीश ने भाजपा का दामन थाम लिया था और फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे।  
पढ़ें PM मोदी का हाथ पकड़कर ये क्या देख रहे BIHAR के सीएम नीतीश कुमार, आप भी देखें वीडियो
मार्च में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, आज सुनाया
आरक्षण मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेशी पर आने वाली अधिवक्ता ने बताया कि आरक्षण कानूनों में संशोधन संविधान का उल्लंघन किया गया था। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मार्च में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस प्रकरण में अंतिम आदेश सुनाया गया है।
साभार- ए न्‍यूज
Previous
Next

© 2012 Rajkaaj News, All Rights Reserved || Developed by Workholics Info Corp

Total Visiter:27485010

Todays Visiter:7478