Publish Date:20-Nov-2019 17:14:11
नई दिल्ली. रजिस्ट्रेशन रद्द होने के डर से रिकॉर्ड तादाद में कारोबारियों ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न भरना शुरू कर दिया है. बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) विभाग ने सभी जोनल कमिश्नर्स को निर्देश दिया था कि अगले एक हफ्ते के भीतर सभी ऐसे कारोबारियों जिन्होंने छह या छह बार से ज्यादा जीएसटी रिटर्न (GST Return) नहीं भरा है, उनको बड़े पैमाने पर नोटिस भेजें और उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) कैंसिल करें.
19 नवंबर को भरे गए 11 लाख से ज्यादा रिटर्न- GST रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाने की खबर के बाद रिटर्न भरने में तेजी आई है. 19 नवंबर को कुल 11,52,579 GSTR 3B रिटर्न भरे गए. वहीं 20 नवंबर को 12 बजे तक 2,48,779 GSTR 3B रिटर्न भरे गए हैं.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश- CBIC ने कहा था कि CGST के सेक्शन 29 के तहत रिटर्न नहीं फाइल करने वाले कारोबारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) कैंसिल किया जाए. सरकार की तरफ से इस वक्त बहुत ही सख्त कदम उठाने की तैयारी चल रही है और इसमें उन तमाम कारोबारियों का जीएसटी कैंसिल हो सकता है जिन्होंने जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है.
दो या दो बार से ज्यादा रिटर्न नहीं भरने वाला बंद होगा ई- वे बिल जेनरेट- इससे पहले सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने दो या दो बार से ज्यादा जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है, उनका ई-वे बिल जेनरेट करना बंद कर दिया जाए. यानी एक तो पहले ई-वे बिल जेनरेट बंद होगा. दूसरा अगर उन्होंने जीएसटी रिटर्न नहीं भरा तो उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा.
इनडायरेक्ट टैक्स विभाग ने कहा है कि ये पूरी कार्रवाई 25 नवंबर तक कर देनी है. यानी कि 25 नवंबर तक बड़े पैमाने पर टैक्स के नोटिस जाएंगे और इस दौरान बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होंगे.
20 फीसदी जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी नहीं भरते रिटर्न- इस समय देश में 1.20 करोड़ के करीब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं, जिसमें से करीब 20 फीसदी ऐसे हैं जोकि नॉन-फाइलर हैं. यानी वे जीएसटी रिटर्न नहीं भरते हैं.
साभार- न्यूज 18