19-Apr-2024

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गिरफ्तार किये गये हर व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण अनिवार्यतः कराया जाये- आयोग

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जो नियमों का उल्लंघन करें, उन्हें दण्डित किया जाये
आयोग की अनुशंसा के पालन में पुलिस मुख्यालय ने
सभी पुलिस अधीक्षकों को दिये निर्देश


मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने श्री अवधेश शाह पिता बुद्धराम शाह, जिला सिंगरौली के शिकायती प्रकरण क्रमांक 10770/सिंगरौली/2014 में दो अहम अनुशंसाएं की थीं।
   

इस प्रकरण में आयोग ने 13 जुलाई 2015 को अनुशंसा पारित की थी। आयोग ने अपनी अनुशंसा में राज्य शासन से कहा था कि -
1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अनुसार प्रत्येक गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण करवाया जाना आवश्यक है, परन्तु पुलिस अधिकारी/कर्मचारी इस धारा के अनुरूप मेडिकल परीक्षण नहीं करवा रहे हैं और नियमों व वैधानिक प्रक्रिया की उल्लंघना कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को दण्डित करना चाहिये। पुलिस अधीक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण आवश्यक रूप से करवाया जाये। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश सभी पुलिस अधीक्षकों को उचित निर्देश जारी करें।
2. यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है, चाहे वह धारा 151 दण्ड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही हो या भारतीय दण्ड विधान की अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही हो, उसमें साक्ष्य एकत्रित करना चाहिये। बिना साक्ष्य की कार्यवाही करना वैधानिक नहीं है। इस संबंध में भी उचित निर्देश जारी किये जायें।

आयोग की इन दोनों अनुशंसाओं को राज्य शासन ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) मध्यप्रदेश, भोपाल के पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे आयोग की उपरोक्त दोनों अनुशंसाओं का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

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