25-Apr-2024

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24 घंटे पहले लिखित नोटिस दिए बिना नहीं आ सकेगा मकान मालिक, मोदी सरकार लागू कर सकती है किराएदार से जुड़ा ये नियम

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देश में जल्द मकान और दुकान किराये पर लेना-देना और आसान हो जाएगा. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मॉडल किराएदार अधिनमियम अंतिम चरण में है. गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इसे अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों के समूह की 2 मुलाकातें भी हो चुकी हैं. सरकार का इरादा अगस्त में इस पर कैबिनेट से मंजूरी लेने का है.

आपको बता दें कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार रेंटल हाउसिंग के बारे में आदर्श किराया कानून बनाएगी. उन्‍होंने कहा कि रेंटल हाउसिंग से जुड़े मौजूदा कानून पुराने हैं और वे संपत्ति मालिक और किरायेदार की दिक्कतों को दूर करने में असमर्थ हैं. सीतारमण के मुताबिक, मकान मालिक और किराएदार के वित्तीय रिश्तों और अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा.

नए कानून में क्या है खास?

>> नए कानून के प्रावधानों में कहा गया है कि मकान मालिक 3 महीने के किराये से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकेगा.
>> मकान खाली करने की सूरत में 1 महीन में सिक्योरिटी वापस करनी होगी.
>> मकान मालिक मकान के नवीनीकरण के बाद किराया बढ़ा सकता है.
>> मकान मालिक को मकान में आने के 1 दिन (24 घंटे) पहले नोटिस देना होगा.
>> झगड़े की स्थिति में कोर्ट की बजाय स्पेशल किराया ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे.
>> किराएदार मकान को आगे किराये पर नहीं दे सकता है.
बजट में हो चुका हैं ऐलान- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि नए कानून के तहत मकान मालिकों के मनमर्जी किराए बढ़ाने और रोक-टोक करने के साथ-साथ किराएदारों को आने वाली कई अन्य परेशानियों पर रोक लगाई जा सकेगी. इस कानून में मकान मालिक के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाएगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए किराया कानून को अंतिम रूप देकर राज्‍यों को भेजा जाएगा.

साभार- न्‍यूज 18

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