20-Apr-2024

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एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण आदेश जारी

जबलपुर, 26 दिसंबर। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आज अपने कार्मिकों के लिए मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के आदेश जारी कर दिए गए। मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से अंतरित एवं आमेलित नियमित कार्मिकों एवं कंपनी कॉडर के नियमित कार्मिकों  हेतु 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए हैं। दिनांक 1 जनवरी 2016 के उपरांत सेवानिवृत्त कार्मिकों की मध्यप्रदेश स‍िविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु सह सेवानिवृत्ति‍ उपादान की अध‍िकतम सीमा 20 लाख रूपए की गई है।  
  
मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत कार्मिकों के नए वेतनमान का निर्धा‍रण बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन तथा व्यक्त‍िगत वेतन (वेतन संरक्षण के कारण यदि कोई हो) के योग के ऊपर राज्य शासन द्वारा संसूचित स्थ‍िरांक का गुणा कर किया जाएगा। तीन माह में विकल्प-जारी आदेश के अनुसार पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्मिकों को तीन माह के अंदर अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पावर मैनेजमेंट कंपनी का कार्मिक लिखि‍त विकल्प निर्धारित तिथ‍ि तक नहीं देता है, तो उसे 1 जनवरी 2016 से संशोध‍ित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जाएगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। 
बकाया राश‍ि का भुगतान 36 माह में-मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अधीन 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2017 तक वेतन बकाया एरियर्स का भुगतान 36 किश्तो में किया जाएगा। यह किश्तें जनवरी 2018 से देय होंगी। सेवानिवृत्ति‍ व मृत्यु की स्थि‍ति में कार्मिक या उसके परिवार को एक मुश्त नगद राशि‍ का भुगतान किया जाएगा।
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