18-Apr-2024

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सिमी पर लगे प्रतिबंध के संबंध में जबलपुर ट्रिब्‍यूनल में सुनवाई 26 व 27 मई को

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भोपाल 23 मई 2019/ सिमी (इस्‍लामिक मूव्‍हमेंट ऑफ इंडिया) को विधि विरूद्ध घोषित किए जाने के संबंध में सुनवाई करने के लिए गठित ट्रिब्‍यूनल ( न्‍यायाधिकरण)  26 एवं 27 मई 2019 को मध्‍यप्रदेश के प्रवास पर रहेगा। ट्रिब्‍यूनल द्वारा इन तिथियों में दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायलय की न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति श्रीमती मुक्‍ता गुप्‍ता की अध्‍यक्षता में जबलपुर में स्‍टेशन रोड, दक्षिण सिविल लाइंस स्थित कल्‍चुरी होटल में प्रात: 10 बजे से सुनवाई की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक एटीएस से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार जो लोग सिमी के संबंध में साक्ष्‍य देने में रूचि रखते है वे अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र के साथ रजिस्ट्रार विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) प्रधिकरण दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायलय भवन शेरशाह रोड दिल्‍ली को प्रस्‍तुत कर सकतें हैं।साथ ही जबलपुर में 26 एवं 27 मई को प्रात: 10 बजे ट्रिब्‍यूनल के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रख सकते हैं।

विदित हो केन्‍द्र सरकार द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अंतर्गत सिमी (स्‍टूडेंट इस्‍लामिक मूव्‍हमेंट ऑफ इण्डिया) को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इस संबंध में दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय की न्‍याया‍धीश माननीय न्‍यायमूर्ति सुश्री मुक्‍ता गुप्‍ता की अध्‍यक्षता में एक ट्रिब्‍यूनल गठित किया गया है। यह ट्रिब्‍यूनल तय करेगा कि सिमी को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्‍त कारण हैं अथवा नहीं।

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