19-Apr-2024

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मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नही मिल रही क्रिया-क्रम के लिये अनुग्रह राशि

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एकीकृत वित्‍तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली ऐप्‍लीकेशन के चलते आ रही परेशानी
परिवार का विवरण एव नामित व्‍यक्ति का विवरण दर्ज न होने से देयक स्‍वीकार नही हो रहे
कर्मचारी संघ ने  भुगतान व्‍यवस्‍था का सरल बनाने की की मांग


भोपाल, मध्‍यप्रदेश प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्‍मी नारायण शर्मा ने सभी अधिकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वह आईआईएफएमएस पोर्टल पर अपने परिवार का विवरण एवं नामित सदस्‍य के नाम का विवरण देख लें। यदि कार्यालय ने प्रविष्‍टी नही की है तो तुरंत करायें। उन्‍होनें अपनी जिला शाखओं के अध्‍यक्षों को भी निर्देश जारी किये है कि जिले पर अभियान चलाकर कर्मचारियों के विवरण पोर्टल पर दर्ज कराये जायें।

एक परिवार 45 दिवस से मारा मारा फिर रहा है अनुग्रह राशि के लिये

संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें में पदस्‍थ वाहन चालक माजिद खान की मौत को 45 दिवस से ज्‍यादा हो गये है उनके परिवार को दाह संस्‍कार हेतु मिलने वाली सहायता राशि आज तक नही मिली है। जिला कोषालय में देयक बार-2 वापस कर दिया जाता है कभी कहा जाता है कि पोर्टल पर परिवार का विवरण नही है तो कभी कहा जाता है कि नामित सदस्‍य का नाम विवरण में नही है कभी आयु प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। परिवार कागजों की पूर्ति करते करते थक गया है।

संघ की मांग

मध्‍यप्रदेश प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्‍मी नारायण शर्मा ने प्रमुख सचिव वित्‍त विभाग को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि अनुग्रह राशि के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया जायें। उनहोने मांग की है कि अनुग्रह राशि के भुगतान की व्‍यवस्‍था आफ लाइन होनी चाहिये, क्‍योंकि कई मतृक कर्मचारियों के परिवार के पात्र सदस्‍यों के बैंक में खाते नही होते है, जबकि वर्तमान व्‍यवस्‍था के अनुसार राशि परिवार के सदस्‍य के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

अनुग्रह राशि क्‍यो दी जाती है -

मध्‍यप्रदेश में कार्यरत शासकीय सेवकों की मृत्‍यु हो जाने पर परिवार को तात्‍कालिक सहायता पहुचाने के उददेश्‍य से राज्‍य शासन रूपये 50 हजार की अनुग्रह राशि उपलब्‍ध कराती है।

किस मृतक कर्मचारी के परिवार को मिलेगी यह राशि -

कोई भी कर्मचारी चाहे वह नियमित हो या कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाल यदि एक वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण कर लेता है तो उसका परिवार शासकीय सेवक की मृत्‍यु होने की दशा में अनुग्रह राशि पाने का हकदार होगा ।

मृत कर्मचारी के परिवार में किसे दी जाती है अनुग्रह राशि-

अनुग्रह राशि पति अथवा पत्‍नी अथवा ज्‍येष्‍ठ पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को प्रदान की जाती है।

अनुग्रह राशि के रूप में कितनी राशि दी जाती है -

मध्‍यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के पहले प्रत्‍येक कर्मचारी को 25 हजार रूपये की राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाती थी । मध्‍यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में प्राप्‍त बेण्‍ड तथा ग्रेड पे के योग के 6 गुना के बराबर अथवा अधिकतक रूपये 50000 की सीमा तक राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

अनुग्रह राशि कितने समय में दी जाती है -

मृत्‍यु के 24 घंटे के अंदर, यदि कोई आपत्‍ती हो तो अधिकतम 15 दिवस में ।

क्‍यो नही मिल रही समय पर अनुग्रह राशि -

वित्‍त विभाग द्वारा अपनाई गई ऐकीकृत वित्‍तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली एप्‍लीकेशन के माध्‍यम से उक्‍त राशि का आनलाइन बिल लगने पर संबंधित के खाते में ऐक्‍सग्रेसिया की राशि अंतरण होती है। ऐकीकृत वित्‍तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली एप्‍लीकेशन पर शासकीय कर्मचारी का परिवार विवरण, नामित सदस्‍य का विवरण एवं संबंधित दस्‍तावेज स्‍केन कर लोड करने होते है।

अनेक विभागों में कर्मचारियों के परिवार विवरण, नामित सदस्‍य का विवरण दर्ज नही किया गया न ही संबंधित दस्‍तावेज स्‍केन कर लोड किये गये है जिससे देयक कोषालय द्वारा स्‍वीकार नही किया जाता है।

मृतक कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्‍यों का बैंक खाता नही होने के कारण भी उक्‍त राशि उनके खाते में अंतरण नही हो पाती है।



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