Publish Date:12-Nov-2019 10:44:07
नई दिल्ली. किसानों (Farmers) और श्रमिकों (Labour) की तर्ज पर व्यापारियों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना (Pension-Scheme) सिरे नहीं चढ़ पा रही. इसकी शर्तों की वजह से व्यापारियों का मोहभंग हो गया है. वो 3000 रुपए वाली पेंशन में दिलचस्पी लेते नहीं दिख रहे हैं. आंकड़े इसके गवाह हैं. प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan Dhan Yojana) के तहत 61 दिन में सिर्फ 4802 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. यानी देश भर में रोजाना 80 से भी कम आवेदन आ रहे य हैं. इसके उलट श्रमयोगी मानधन योजना में अब तक 32.94 लाख और किसान मानधन स्कीम में 18.29 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं.
छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने 12 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना की शुरुआत की थी. जिसके तहत व्यापारियों को भी उनके बुढ़ापे में 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है. लेकिन इसमें यह वर्ग वैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है जैसी किसान और श्रमिक दिखा रहे हैं.
किस राज्य के व्यापारी ले रहे लाभ
दिलचस्प बात यह है कि इस पेंशन स्कीम के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 703 व्यापारियों ने अपना नाम दर्ज कराया है. दूसरे नंबर पर यूपी है जहां के 686 लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं और 488 आवेदनों के साथ हरियाणा (Haryana) तीसरे नंबर पर है. लिस्ट में 363 रजिस्ट्रेशन के साथ कर्नाटक चौथे और 359 लोगों के आवेदन से बिहार पांचवें स्थान पर है. दिल्ली में सिर्फ 29 लोगों ने इस स्कीम में दिलचस्पी दिखाई है. स्कीम में शामिल होने वाले ज्यादातर व्यापारी 26 से 35 उम्र वर्ग के हैं.
स्कीम की शर्तें क्या हैं?
>>यह योजना 18 से 40 साल की उम्र के व्यापारियों (Traders) के लिए है.
>>60 साल की उम्र पूरा होने के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन मिलेगी.
>>स्कीम ऐसे व्यापारियों के लिए है जिनकी वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम हो.
>>आयकर देने वाले व्यापारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.
कहां होगा रजिस्ट्रेशन?
>>इसके लिए शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यापारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.
>>इसके लिए 55 रुपये प्रतिमाह से प्रीमियम शुरू होगा. प्रीमियम की रकम बढ़ती उम्र के हिसाब से 200 रुपये महीने तक होगी.
>>व्यापारी जितना प्रीमियम देगा उतना ही केंद्र सरकार भी स्कीम में उसके नाम से देगी.
>>स्कीम का लाभ लेने के लिए व्यापारी को आधार कार्ड देना होगा.
साभार- न्यूज 18