Publish Date:10-Dec-2018 21:53:59
भोपाल : सोमवार, दिसम्बर 10, 2018, विधानसभा चुनाव 2018 के लिये 51 मतगणना केन्द्रों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ की जायेगी। विधानसभा वार 230 ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है। मतगणना के पूर्व ईव्हीएम स्ट्रांग रूम को कलेक्टर/रिटर्निंग अधिकारी, आब्जर्वर तथा अभ्यर्थियों/अभिकर्ता की उपस्थिति में खोला जायेगा।
समस्त 230 विधानसभाओं के लिये 306 हॉल में मतगणना होगी। इसमें 3220 टेबिलें मतगणना के लिये लगाई गई है।
154 विधान सभा क्षेत्रों की मतगणना 1 कक्ष में (14 टेबल लगाकर) होगी, जबकि 76 विधान सभा क्षेत्रों की मतगणना 2 कक्षों में (7-7 टेबल लगाकर) होगी। मतगणना औसतन 22 राउण्ड में पूर्ण होगी। अधिकतम 32 राउण्ड विधान सभा क्षेत्र क्र 208-इन्दौर-5 में और न्यूनतम 15 राउण्ड विधान सभा क्षेत्र क्र 86-कोतमा, जिला अनूपपुर में होंगे।
मतगणना के लिए रिजर्व कर्मियों सहित लगभग 15,000 अधिकारियों/कर्मचारियों को लगाया गया है। मतगणना कर्मियों का तीन रेण्डमाईजेशन किया जाना है। प्रथम रेण्डमाईजेशन मतगणना के 7 दिवस पूर्व किया जा चुका है। द्वितीय रेण्डमाईजेशन भी 24 घण्टे पहले आर्ब्जवर की उपस्थिति में किया जा चुका है तथा तीसरा रेण्डमाईजेशन आर्ब्जवर की उपस्थिति में मतगणना दिवस को सुबह किया जाएगा, जिसमें विधानसभा वार टेबिल आवंटन किया जायेगा।
मतगणना केन्द्रों की सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्डिंग होगी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाकर रिकॉर्डिंग की जायेगी।
सभी जिलों के मतगणना केंद्र परिसर में 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही प्रत्येक मतगणना हॉल में 3-3 सीसीटीवी कैमरे का उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार मतगणना प्रक्रिया की पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उपलब्ध रहेगी।
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को मतगणना की जानकारी दी जायेगी
मतगणना के पश्चात् समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र वार प्राप्त मतों की जानकारी प्रारूप-20 में दी जाएगी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
विजयी उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रारूप 21-ग में विजयी घोषित किया जायेगा। मतगणना के पश्चात् प्रारूप 21-ङ में निर्वाचन की विवरणी की घोषणा की जाएगी, जिसमें समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मत, नोटा को प्राप्त मत और निविदत्त मतों का विवरण होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रारूप-22 में विजयी उम्मीदवार को निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
निर्वाचन आयोग विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी करेगा
मतगणना के पश्चात् परिणामों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा की जायेगी। प्रारूप 21-ङ निर्वाचन की विवरणी और 21-ग निर्वाचन की घोषणा को सभी विधान सभा क्षेत्रों से प्राप्त हो जाने पर विशेष वाहक के साथ इन्हें भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को भेजा जायेगा, जिसके आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई विधान सभा के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की जायेगी।
नवीन विधानसभा गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करने के पूर्व संसदीय कार्य विभाग द्वारा वर्तमान विधान सभा के विघटन की अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन कराया जायेगा।
मतगणना के पश्चात् ईव्हीएम और व्हीव्हीपीएटी सील कर स्ट्रांग रूम में जमा होंगी
मतगणना के पश्चात् ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी को आयोग के निर्देशानुसार पुनः सील किया जाएगा। सभी मशीनों को बक्से में रखकर पुनः सील किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी एवं केन्द्रीय प्रेक्षक अपने हस्ताक्षर सहित सील करेंगे एवं सभी उम्मीदवारो और निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी अपने हस्ताक्षर सहित मुहर लगाने की अनुमति होगी।
मतों की गणना के पश्चात् ईव्हीएम (बैटरी सहित) एवं व्हीव्हीपीएटी (व्हीव्हीपीएटी स्लिप, पेपर रोल एवं बैटरी सहित) उसी स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी।
निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि पूर्ण होने तक और सबंधित माननीय उच्च न्यायालय से निर्वाचन याचिका सूची प्राप्त होने तक सभी मशीने स्ट्रांग रूम में रखी जायेंगी। निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि परिणाम घोषित होने से 45 दिन तक होती है।
मतगणना के पश्चात् ईव्हीएम और व्हीव्हीपीएटी सील कर स्ट्रांग रूम में जमा होंगी
मतगणना के पश्चात् ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी को आयोग के निर्देशानुसार पुनः सील किया जाएगा। सभी मशीनों को बक्से में रखकर पुनः सील किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी एवं केन्द्रीय प्रेक्षक अपने हस्ताक्षर सहित सील करेंगे एवं सभी उम्मीदवारो और निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी अपने हस्ताक्षर सहित मुहर लगाने की अनुमति होगी।
मतों की गणना के पश्चात् ईव्हीएम (बैटरी सहित) एवं व्हीव्हीपीएटी (व्हीव्हीपीएटी स्लिप, पेपर रोल एवं बैटरी सहित) उसी स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी।
निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि पूर्ण होने तक और सबंधित माननीय उच्च न्यायालय से निर्वाचन याचिका सूची प्राप्त होने तक सभी मशीने स्ट्रांग रूम में रखी जायेंगी। निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि परिणाम घोषित होने से 45 दिन तक होती है।