03-May-2024

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पीएम मोदी के रोड़ शो में स्‍कूल- कालेजों को जबरन शामिल करने की योजना का कांग्रेस ने लगाया आरोप

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भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो में शासकीय एवं निजी स्कूल-कॉलेजों के छात्रों को जबरिया चुनावी भीड़ में शामिल करने की योजना की कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत

भोपाल, 22 अप्रैल 2024   लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। 24 अप्रेल, 2024 को भोपाल में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोड़ शो का आयोजन किया जा रहा है, उक्त रोड़ शो में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा शासकीय एवं निजी स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के अधिकारियों द्वारा फोन पर आदेश जारी कर दबाव बनाकर अध्ययनरत छात्र-छात्रों को रोड़ शो में शामिल कराने हेतु आदेश दिए जा रहे है जो कि सीधे सीधे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के विपरीत है तथा आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है।
प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का गंभीरता से पालन कराते हुये लोकसभा क्षेत्र भोपाल में 24 अ्रपेल, 2024 को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड़ में भारी भीड़ एकत्रित करने के उद्देश्य से कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को इकठ्ठा करने के आदेश को तत्काल रोका जावे।
टिमरनी थाना प्रभारी पर भाजपा के पक्ष में खुलकर कार्य करने की शिकायत 
पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। लोकसभा क्षेत्र बैतूल के अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम द्वारा प्रेषित शिकायत क्षेत्र के जिला हरदा के टिमरनी थाना प्रभारी सुशील पटेल द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर कार्य कर सहायता कर चुनाव को प्रभावित कर रहे है, थाना प्रभारी सुशील पटेल की पूर्व में भी शिकायत मान. निर्वाचन आयोग को की गई है इसके बावजूद भी वे लगातार आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे है। विधानसभा चुनाव 2023 मेें भी टिमरनी से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर अभिजीत शाह मकडाई द्वारा निर्वाचन आयोग से विधानसभा चुनाव के दौरान थाना प्रभारी सुशील पटेल के संबंध में अनैतिक गतिविधियां की गई थी जिसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी कि श्री पटेल एक विशेष राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे है तथा वे खुलकर भाजपा के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने एवं झूठे प्रकरण दर्ज करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते मान. निर्वाचन आयोग द्वारा थाना प्रभारी सुशील पटेल के विरूद्ध कार्यवाही करने में असमर्थ साबित हुआ है।
प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि टिमरनी थाना प्रभारी सुशील पटेल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से उनके हौसले इतने बुलंद है कि वे थाना टिमरनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का जन्म दिवस थाने में धुमधाम से मनाते है तथा पूरे क्षेत्र में यह संदेश जाता है कि अगर कोई भी कांग्रेस का नेता अथवा कार्यकर्ता भाजपा के विरूद्ध बोलेगा या कार्य करेंगा तो उस पर झूठा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी, इससे क्षेत्र के लोग एवं आमजन थाना प्रभारी सुशील पटेल की दबंगाई से भयभीत है। चुनाव आयोग शीघ्र ही श्री पटेल के विरूद्व कार्यवाही कर उनका स्थानांतरण अन्यत्र करने के निर्देश जारी करे, ताकि लोकसभा चुनाव पूर्ण निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके।  
एक अन्‍य शिकायत में लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में देश भर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिनांक 24 अप्रेल, 2024 को हरदा में चुनावी दौरा होने के कारण हरदा में कृषि उपज मंडियों को बंद करने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर हरदा जिले की कृषि उपज मंडियों को बंद रखने हेतु निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।
प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश में अन्नदाता किसान अल्पवर्षा, बैमोसम बरसात एवं खाद-बीज की किल्लत के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है और इस समय अपने अनाज को मंडियों में बैचकर अपने परिवार की जीविका चलाने हेतु ट्रेक्टरों के माध्यम से कृषि मंडियों में अनाज बेचता है। लेकिन भजापा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की चुनावी सभाओं एवं दौरा कार्यक्रम के चलते सत्तारूढ़ भजापा द्वारा किसानों के ट्रेक्टर अधिग्रहण कर 50 हजार से अधिक की संख्या में आमसभा में लोगों को इकठ्ठा करने के उद्देश्य से कृषि मंडियों को बंद करने के आदेश जारी किए गए है जो कि आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। धनोपिया ने  निर्वाचन आयोग से मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आग्रह किया है कि लोकसभा क्षेत्र बैतूल के अन्तर्गत हरदा जिले की कृषि उपज मंडियों को बंद करने के संबंध में जारी किए गए आदेश को निरस्त किया जावे तथा किसानों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा जावे।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत
लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में देश भर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। लोकसभा क्षेत्र मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा 9 अप्रेल, 2024 को भजापा प्रत्याशी के पक्ष में धोगापुरा में चुनावी सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी श्री शिव मंगल सिंह तोमर के पक्ष में वोट मांग कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है जिसकी शिकायत मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्र क्रमांक 501/24 दिनांक 20 अप्रेल, 2024 को की गई थी जिसके संबंध में कार्यवाही अपेक्षित है, शिकायत की प्रति चुनाव आयोग को संलग्न की गई है।
प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने एक अन्य शिकायत के साथ चुनाव आयोग को सौंपी शिकायत में कहा है कि मुरैना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार द्वारा की गई थी जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर द्वारा कलेक्टर मुरैना को भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक 866 दिनांक 18 अप्रेल, 2024 में उल्लेखित किया है कि 9.4.2024 को होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित ही नहीं हुआ है शिकायत प्रमाणित नहीं हुई है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि दिनांक 9 अप्रेल, 2024 को मुरैना संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत धोगापुरा में होली मिलन के नाम पर आयोजित चुनावी आमसभा का वीडियों, शिकायत के साथ चुनाव आयोग को प्रेषित किया गया है उसी वीडियों से स्क्रीन शाट के माध्यम से दो फोटोग्राफ संलग्न किए जा रहे है जिसमें स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यक्रम दिनांक 9 अप्रेल, को ही धोगापुरा में आयेाजित हुआ है जिसमें भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर भी उपस्थित रहे है।
धनोपिया ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि लोकसभा क्षेत्र मुरैना अन्तर्गत दिनांक 9 अप्रेल, 2024 को मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर जो कि संवैधानिक पद पर नियुक्त है के द्वारा भजापा प्रत्याशी के पक्ष में धोगापुरा में चुनावी सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के पक्ष में वोट मांगे गए है के संबंध में  अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर द्वारा कलेक्टर मुरैना को भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक 866 दिनांक 18 अप्रेल, 2024 गलत एवं कूट रचित रिपोर्ट है जबकि घटना के संबंध में वीडियों एवं छायाचित्र प्रेषित है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावे।
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