Publish Date:13-Aug-2019 21:28:48
ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने की आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा
भोपाल : मंगलवार, अगस्त 13, 2019, बिजली आउटसोर्स कार्मिकों की समस्या निवारण के लिये समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभाग कार्यवाही करेगा। समिति बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से भी चर्चा करेगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने यह बात आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान कही।
आउटसोर्स कार्मिकों की दुर्घटना मृत्यु पर मिलेंगे 4 लाख
ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने बताया कि विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनी में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कुशल, अकुशल कार्मिकों की कार्य के दौरान विद्युत दुर्घटना से मृत्यु पर उनके परिजन को 4 लाख रुपये देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर 2 लाख और 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की विकलांगता पर 59 हजार 100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आउटसोर्स कार्मिकों का बीमा
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सभी आउटसोर्स कार्मिकों का बीमा करवाया जायेगा, जिससे उन्हें बीमारी के दौरान आर्थिक संकट न हो। वर्ष में 15 दिन के अवकाश का भी प्रावधान किया जायेगा। सुरक्षा उपकरण, वर्दी और आई. कार्ड भी दिये जायेंगे। इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जायेगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आये। प्रशिक्षित कार्मिक को ही बिजली के खम्भे पर चढ़ने की अनुमति होगी। श्री सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कार्मिकों की अन्य माँगों पर भी सकारात्मक विचार किया जायेगा।
बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान सचिव, ऊर्जा श्री सुखवीर सिंह, ओएसडी श्री प्रशांत चतुर्वेदी, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राहुल मालवीय, कार्यकारिणी सदस्य और मीडिया प्रभारी श्री दिनेश सिसोदिया, उज्जैन जिला अध्यक्ष श्री शेख शारिक और देवास जिला अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राजपूत उपस्थित थे।
मीटर सही होने पर भी एवरेज बिलिंग की शिकायत पर होगी सख्त कार्यवाही
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की बिलिंग संबंधी शिकायतों का निराकरण मैदानी स्तर पर तत्काल सुनिश्चित किया जाए। मीटर खराब होने पर ही उपभोक्ताओं को औसत बिलिंग के आधार पर बिल जारी किए जायें। मीटर सही होने पर एवरेज बिलिंग की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि कंपनी को उपभोक्ताओं से सीधे तथा सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से एवरेज बिलिंग की शिकायतें प्राप्त होती हैं।
मीटर रहित कनेक्शनों में टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार बिलिंग की जाए। एवरेज बिलिंग की समस्या के निराकरण तथा उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत की खपत के सही आकलन के लिए खराब या जले मीटरों को एक कार्य-योजना बनाकर तत्काल बदलना सुनिश्चित किया जाए। जिन कनेक्शनों में मीटर नहीं है, उन पर तत्काल मीटर लगाए जाने का काम तेजी से करें।
मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आकस्मिक निरीक्षण कर उपभोक्ता परिसरों की जाँच करें। यदि मीटर चालू होने के बाद भी औसत खपत के आधार पर बिल भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।
प्रॉपर्टी खरीदते समय देखें बिजली बिल
भवन, दुकान और अन्य अचल संपत्ति खरीदने वालों से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपील की है कि वे संपत्ति की खरीदी करने से पहले ही यह देख लें कि पूर्व स्वामी द्वारा बेची जा रही संपत्ति पर बिजली बिल बकाया तो नहीं है। कंपनी ऐसे मामलों में क्रेता और विक्रेता देनों से ही बिल वसूली के लिए अधिकृत है।
कंपनी ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के बकायादारों से बिल वसूली का काम तेजी से किया जा रहा है। कंपनी की जानकारी में आया है कि जिस प्रॉपर्टी पर बिजली बकाया था और उसे बिना किसी जानकारी के दूसरे उपभोक्ता को बेच दिया जाता है, तो खरीददार बिजली की बकाया राशि को लेकर परेशान होते हैं। ऐसे में अब प्रॉपर्टी बेचने वाले के साथ खरीदने वाले संपत्ति स्वामी भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
भू-राजस्व संहिता में प्रावधान मुताबिक बकाया एरियर की वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 146 एवं 147 के तहत संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाती है।