Publish Date:22-Aug-2019 18:49:42
नयी दिल्लीः सीबीआई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को 26 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. चार दिन की रिमाण्ड पर लेने के बाद सी बी आई उन्हें अपने साथ ले गयी. कोर्ट ने प्रतिदिन आधा घंटा मिलने का समय भी दिया हैं, ताकि यह देखा जा सके कि कहीं उन्हें टार्चर तो नहीं किया जा रहा।
मालूम हो सीबीआई ने पांच दिनों की रिमांड मांगते हुए यह दलील दी है कि चिदंबरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही दस्तावेज के बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं. वहीं पी चिदंबरम ने कोर्ट में कहा कि आप पूछताछ पर गौर करें मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका मैंने जवाब ना दिया हो. उन्होंने पूछा क्या आपका कोई बैंक एकाउंट विदेश में है, मैंने कहा नहीं, जब उन्होंने पूछा क्या आपके बेटे का कोई एकाउंट विदेश में है, मैंने कहा हां.
सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार हमें है और यह हमारी ड्यूटी है. हम यह ड्यूटी सीआरपीसी के तहत कर रहे हैं. इसलिए हम कोर्ट से चाहते हैं कि वे हमें पूछताछ की इजाजत दे. इससे पहले तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया घोटाले में अन्य के साथ षडयंत्र में शामिल थे. सीबीआई ने कोर्ट से चिदंबरम की पांच दिनों की हिरासत मांगी है. सीबीआई कोर्ट ने केस डायरी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी है, कोर्ट का कहना है कि पूछताछ के लिए हिरासत जरूरी है.
वहीं चिदंबरम का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कल रात में सीबीआई ने कहा था कि वे चिदंबरम से पूछताछ करना चाहते हैं लेकिन आज दोपहर तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की गयी. उनसे सिर्फ 12 प्रश्न पूछे गये. उन प्रश्नों का चिदंबरम से कोई लेना-देना नहीं था. सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ कोई सुबूत नहीं हैं. आजकल सीबीआई के अधिकारी पूछताछ के लिए नहीं गिरफ्तारी के लिए आते हैं.
सुनवाई से पहले पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत पहुंच गए हैं. इससे पहले सीबीआई ने पी. चिदंबरम से पूछताछ भी की. करीब तीन घंटे तक ये पूछताछ चली.
साभार- प्रभात खबर