Publish Date:15-Oct-2019 21:59:44
नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में पॉल्यूशन (Pollution) को कंट्रोल करने के लिए मंगलवार से गेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लॉन (GRAP) को लागू किया जा रहा है. इसके साथ ही अब दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी डीजल जेनरेटरों (Diesel Generator) पर रोक लगा दी गई है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) दिल्ली-एनसीआर को गैस चैंबर बनने से रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है. हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि एनसीआर के शहर तैयारी का हवाला देकर नियम में छूट की मांग कर रहे हैं.
इस आदेश के साथ ही आज से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी हाईराइज इमारतों में उपयोग होने पर रोक लग गई है. इसके लिए कई सोसाइटियों में नोटिस चस्पा की गई है. ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो नियमों में छूट दी जाएगी. बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को नोएडा में एयर क्वॉलिटी इंडेक्टस 276 और ग्रेटर नोएडा में 296 दर्ज किया गया था.
दो सालों से दे रहे थे छूट
रिपोर्ट के अनुसार, ईपीसीए ने इसपर कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में इस मौसम में पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. और पिछले दो सालों से एनसीआर के शहरों को छूट दी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि वे आगे के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लें. अब इस बार उन्हें यह छूट नहीं दी जा सकती है.
यहां पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव
प्रशासन के इस फैसले का असर गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के कुछ सेक्टरों का ज्यादा पड़ेगा. यहां पर कई सोसायटियों और मॉल्स डीजल वाले जनरेटरों से चल रहे हैं. कुछ मॉल्स ने तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं लिया है. ऐसे में वे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.
ईपीसीए का कहना है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रशासन को इससे कई बार अवगत कराया जा चुका है. जबकि उनकी तरफ से अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई है. आज से डीजल के सेट पर रोक लागू हो जाएगी.
इन सेवाओं को मिलेगी छूट
वैसे तो दिल्ली-एनसीआर में जेनरेटरों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. लेकिन, कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जिनको इससे छूट मिलेगी. इसमें सभी अस्पताल, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली के सभी आईएसबीटी और हाउसिंग सोसायटियों के लिए लिफ्ट, कॉन एरिया और एलीवेटर्स शामिल हैं.
साभार- न्यूज 18