Publish Date:27-Jun-2019 02:19:13
इरशाद वली उप पुलिस महानिरीक्षक शहर रेंज भोपाल के निर्देशन एवं प्रदीप सिंह चौहान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर दिनांक-26.06.2019 को समाचार पत्रों में शीर्षक ’’ नियम तोड़ते वे लोग है जो हेलमेट के लिए चालान बनाते है ’’ प्रकाशित किया गया था।
उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित पुलिस कर्मचारियों पर बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाने पर वाहन क्रमांक- एमपी 04 क्यूए 6572 चालक सउनि-हरिदेव सिंह , एमपी 40 एस 0155 चालक अंजली तौमर, एमपी 04 क्यूपी 0161 चालक परमेष्वर पर मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत धारा-129(क)/177 चालानी कार्यवाही कर 750 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया है। अन्य वाहनों के नम्बर जिले से बाहर के हाने व पते नहीं मिलने से कार्यवाही नहीं की गयी। जल्द ही इन वाहनों पर भी कार्यवाही की जावेगी।
साथ हीयातायात पुलिस द्वारा विषेष अभियान चलाया जाकर पुलिस की विभिन्न शाखाओं में पदस्थ 35 पुलिस अधि/कर्मचारियों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गयी है । जिसमें 09 रक्षित केन्द्र भोपाल, थाना हबीबगंज-01, थाना अशोका गार्डन-02, सीआईडी पीएचक्यू-04, पुलिस कंट्रोल रूम-02, थाना मंगलवारा-02, थाना यातायात-01, थाना जहांगीराबाद-01, पुलिस मुख्यालय एमटीपूल-01, 23 वीं वाहिनी-01, जबलपुर पुलिस-01, 29 वीं वाहिनी-01, 32 वीं वाहिनी-01, दतिया पुलिस-01, होमगार्ड लाईन-01, सीबीआई -01, विदिषा पुलिस-01, थाना गौतम नगर-01, थाना कोतवाली-01, थाना टीटीनगर-02, थाना तलैया-01, थाना कोहेफिजा-01, थाना छोला-01, महिला थाना-01 शामिल थे।
यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी । सभी पुलिस जवानों को हिदायत दी गयी कि नियम सभी के लिए एक समान है । साथ ही आगे से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु चेतावनी दी गयी है ।
इसके अतिरिक्त आज दिनांक-26.06.19 को उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मनोज खत्री एवं टीम द्वारा भोपाल षहर में संचालित 40 स्कूल/काॅलेज की बसों को बेस्ट प्राईज भानपुर पर चैक किया गया।
स्कूल/काॅलेज के ऐसे वाहन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित गाइडलाइन के बिना चलते पाये गये कुल 40 वाहनों को चैक किया गया इनमें 07 बसों र्में अिग्नषमन यंत्र नहीं, 04 बिना वर्दी ड्रायवर, 03 फस्टएड बाक्स नहीं, 04 कागजात नहीं, 01 बिना परमिट, 01 बिना फिटनेस आदि के पाये गये । जिसमें एलएनसीटी, सागर पब्लिक, रेड रोज, सूरज बाल मंदिर, महर्षि विद्यालय, आरडीपीएफ एवं पिपुल्स कालेज की बसें पायी गयी ।
वाहनो से बच्चो को सुरक्षित स्कूल/काॅलेज पहुॅचाकर 21 बसों को जप्त कर चालानी कार्यवाही की गयी। बस आपरेटरों व स्कूल संस्थानों को निर्देष दिए गए कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूली बच्चो को परिवहन करने के लिये स्पष्ट गाइड लाइन दी गयी है इस गाइड लाइन का अक्षरषः पालन किया जाये ताकि बच्चो को होने वाली असुविधा से बचा जा सके।
सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग न करें सभी यातायात नियमों का पालन करें। स्वयं एवं दूसरे वाहन चालकों को सुरक्षित रखें । यातायात में किसी प्रकार की असुविधा हाने पर दूरभाष नंबर-0755-2443850, 2677340 पर संपर्क कर सकते है।